श्रेयश वानखेडे:
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा हेतु अग्रिम आरक्षण के मौजूदा नियम में परिवर्तन किया है.अब 120 दिन की बजाय 60 दिन पूर्व ही होगा यात्रा के दिन को छोड़कर, इस आशय का नोटिफिकेशन 16 नवंबर को जारी किया गया है। 1 नवंबर से नियम प्रभावी होगा.श्री संजय मनोचा निदेशक यात्री विपणन रेल भवन नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार 31 अक्टूबर तक हुई बुकिंग्स यथावत कायम रहेगी.उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.विदेशी यात्रियों हेतु 365 दिनों की समय सीमा पहले के जैसे ही रहेगी.
अजय दुबे
सदस्य ZRUCC मध्य रेलवे मुंबई
अध्यक्ष नमो रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन (ऑल इंडिया)